न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए दो सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। Read more about न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए दो सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है।